हरियाणा पंचायत चुनावों में उम्मीदवार के लिए ये है जरूरी नियम जल्दी देख लो

  आगामी हरियाणा पंचायत चुनावों में उम्मीदवार को क्या क्या जरूरी है 


 सबसे पहले उम्मीदवार की वोट होनी चाहिए। 

 उम्मीदवार की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। 

 पुरूष उम्मीदवार 10 वीं पास औऱ महिला उम्मीदवार 8 वीं पास होना चाहिए। 

 उम्मीदवार के पास तीन बैंकों से नो ड्यूज प्रमाण पत्र होना चाहिए। 
 मॉर्गेज बैंक,कॉपरेटिव बैंक, प्रथम सहकारिता बैंक। 

 उम्मीदवार के पास बिजली विभाग से नो ड्यूज प्रमाण होना चाहिए। 

 उम्मीदवार के पास रिहाईशी प्रमाण पत्र होना चाहिए (हरियाणा रेसिडेंस) 

 उम्मीदवार के पास चालू बैंक खाता होना चाहिए। (कोई भी बैंक हो) 

 उम्मीदवार के पास फैमिली आईडी होनी चाहिये। 

 उम्मीदवार का किसी पंचायत ज़मीन व सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा ना हो। 

 उम्मीदवार के पास शौचालय होना चाहिए। 

 उम्मीदवार पर कोई पुलिस मुकदमा नहीं होना चाहिए। 

 उम्मीदवार के पास जाती प्रमाण होना चाहिए (सिर्फ रिजर्व सीटों के लिए) 

 उम्मीदवार की दो जगह वोट नहीं होनी चाहिए। 

 सरपंच पद के लिए उम्मीदवार की उसी ग्राम पंचायत में वोट होनी जिससे चुनाव लड़ रहा है। 

 ब्लॉक समिति पद के लिए उम्मीदवार की अपने ब्लॉक में वोट होनी चाहिए फिर चाहे अपने ब्लॉक के किसी भी वार्ड से नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। 

 जिला परिषद पद के लिए अपने जिला में कहीं भी वोट हो तो उम्मीदवार उसी जिले में किसी भी वार्ड से नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। 

 पंच पद के लिए अपनी पंचायत में किसी भी वार्ड के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। 

BIGHARYANANEWS 


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